Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: राजपाल यादव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल की सजा बरकरार

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और अपनी बेहतरीन कॉमेडी से दर्शकों को हंसाने वाले राजपाल यादव (Rajpal Yadav) कानूनी पचड़े में बुरी तरह फंस गए हैं।

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Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: राजपाल यादव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल की सजा बरकरार
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Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और अपनी बेहतरीन कॉमेडी से दर्शकों को हंसाने वाले राजपाल यादव (Rajpal Yadav) कानूनी पचड़े में बुरी तरह फंस गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए चेक बाउंस से जुड़े सात अलग-अलग मामलों में राजपाल यादव की सजा को बरकरार रखा है। जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा की सिंगल बेंच ने अभिनेता को 3 महीने की साधारण कारावास (Simple Imprisonment) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर और उनकी पत्नी राधा यादव पर करोड़ों रुपये का भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया है।

अदालत ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अभिनेता को अपने कर्ज का निपटारा करने और कोर्ट को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के कई मौके दिए गए थे, लेकिन वे अपनी प्रतिबद्धताओं पर खरे नहीं उतरे। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है और कोर्ट ने अपने फैसले में क्या-क्या कहा है।

क्या है पूरा विवाद और ₹9 करोड़ का लोन कनेक्शन?
यह कानूनी विवाद साल 2010 से शुरू होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजपाल यादव ने अपनी एक फिल्म ‘अता-पता लापता’ (जो साल 2012 में रिलीज हुई थी) के निर्माण और निर्देशन के लिए दिल्ली की एक कंपनी ‘मैसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड’ (M/s Murli Projects Private Limited) से करीब ₹5 करोड़ का लोन लिया था।

फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई, जिसके बाद राजपाल यादव के लिए यह कर्ज चुकाना भारी पड़ गया। समय के साथ ब्याज और अन्य शुल्कों को मिलाकर यह विवादित राशि बढ़कर करीब ₹9 करोड़ तक पहुंच गई। इस कर्ज को चुकाने के एवज में जो चेक दिए गए थे, वे बैंक में बाउंस हो गए, जिसके बाद लोन देने वाली कंपनी ने अभिनेता और उनकी पत्नी के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?
दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने सात मामलों की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि राजपाल यादव को कोर्ट की तरफ से लगातार रियायतें दी गई थीं। मामले के समाधान के लिए इसे दिल्ली हाईकोर्ट मध्यस्थता केंद्र (Mediation Centre) भी भेजा गया था, ताकि दोनों पक्ष आपसी सहमति से किसी फैसले पर पहुंच सकें।

अदालत ने टिप्पणी की

“याचिकाकर्ता (राजपाल यादव) और उनके वकील द्वारा अदालत में कई बार आश्वासन और अंडरटेकिंग दी गई कि वे शिकायतकर्ता का भुगतान कर देंगे। लेकिन बार-बार मिले मौकों के बावजूद इन आश्वासनों को पूरा नहीं किया गया। कार्यवाही के अंतिम दौर में अभिनेता ने समझौता प्रस्ताव को खारिज कर दिया और आगे भुगतान करने से मना कर दिया।”

दरअसल, सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े राजपाल यादव ने अदालत को बताया था कि वे पहले ही भारी वित्तीय नुकसान झेल चुके हैं, उन्हें अपनी संपत्ति तक बेचनी पड़ी है और वे अब और भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि वे जेल जाने के लिए तैयार हैं।

जेल की सजा के साथ लगा करोड़ों का जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के फैसले को सही माना और राजपाल यादव की सजा को संशोधित करते हुए कुछ कड़े निर्देश जारी किए:

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3 महीने की जेल: राजपाल यादव को सात अलग-अलग चेक बाउंस मामलों में 3-3 महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। हालांकि, राहत की बात यह है कि ये सभी सजाएं एक साथ (Concurrently) चलेंगी।

अभिनेता पर जुर्माना: कोर्ट ने राजपाल यादव को प्रत्येक मामले में ₹1.05 करोड़ (कुल सात मामलों में करीब ₹7.35 करोड़) शिकायतकर्ता कंपनी को देने का आदेश दिया है। इसके अलावा ₹1.04 करोड़ से अधिक की एक अन्य राशि और ₹25,000 राज्य को देने का निर्देश है।

पत्नी पर भारी जुर्माना: इस मामले में सह-आरोपी रहीं उनकी पत्नी राधा राजपाल यादव को भी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उन्हें प्रत्येक मामले में शिकायतकर्ता को ₹5,00,51,380 (5 करोड़ से अधिक) देने का आदेश दिया गया है।

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न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राजपाल यादव द्वारा पहले जमा कराए जा चुके ₹2.25 करोड़ की राशि को इस कुल जुर्माने की गणना करते समय एडजस्ट (कम) कर दिया जाएगा।

आगे क्या है राजपाल यादव के पास विकल्प?
हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह सख्त फैसला सुना दिया है, लेकिन कानूनन अभिनेता के पास अभी भी ऊपरी अदालत में जाने का रास्ता खुला हुआ है। हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने या इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए दो महीने का समय दिया है। इस अवधि के दौरान वे शीर्ष अदालत का रुख कर अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग कर सकते हैं।

इससे पहले भी राजपाल यादव को भुगतान न करने के चलते कुछ समय के लिए तिहाड़ जेल जाना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी। लेकिन अब हाईकोर्ट के इस ताजा रुख के बाद बॉलीवुड के इस दिग्गज कलाकार की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। फैंस और सिनेमा जगत के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अभिनेता जल्द ही इस वित्तीय और कानूनी संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज लेंगे।

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