RTO: अगर आपके पास 15 साल पुरानी गाड़ी है और उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यू (Re-Registration) कराने के लिए आप RTO दफ्तर की दौड़-भाग और लंबी लाइनों से परेशान हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए एक नई व्यवस्था लागू की है।
ओनरशिप ट्रांसफर कराने के लिए RTO जाने की जरूरत नहीं
अब आपको अपनी पुरानी गाड़ी के कागजात रिन्यू कराने या ओनरशिप ट्रांसफर कराने के लिए RTO जाने की जरूरत नहीं होगी। यह काम अब आपके नजदीकी वाहन शोरूम (Dealer Point) पर ही हो सकेगा।
परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब अधिकृत वाहन डीलर्स
परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब अधिकृत वाहन डीलर्स (Authorized Car/Bike Dealers) को ‘रजिस्ट्रेशन फैसिलिटेशन सेंटर’ का दर्जा दिया गया है। इसका मतलब है कि जो काम पहले सिर्फ RTO (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) में होते थे, उनमें से कई काम अब डीलर्स कर सकेंगे।
शोरूम में मिलेंगी ये सुविधाएं
नई गाइडलाइन के मुताबिक, डीलर्स अब केवल नई गाड़ियां ही नहीं बेचेंगे, बल्कि पुराने वाहनों से जुड़े निम्नलिखित काम भी कर सकेंगे
Re-Registration (Rignewal of RC): 15 साल पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण।
Transfer of Ownership: पुरानी गाड़ी बेचने या खरीदने पर नाम का ट्रांसफर।
Address Change: आरसी (RC) में पता बदलवाना।
Duplicate RC: आरसी खो जाने पर डुप्लीकेट कॉपी के लिए आवेदन।
आम जनता को क्या होगा फायदा?
समय की बचत: RTO की लंबी कतारों में घंटों खड़ा नहीं होना पड़ेगा।
दलालों से मुक्ति: अक्सर RTO में काम कराने के लिए लोग एजेंट या दलालों के जाल में फंस जाते हैं और ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। शोरूम में यह काम पारदर्शी तरीके से होगा।
ऑनलाइन प्रक्रिया: डीलर सीधा ‘वाहन पोर्टल’ (Vahan Portal) के जरिए आपके दस्तावेज अपलोड करेंगे, जिससे प्रक्रिया तेज होगी।
आसान फिटनेस चेक: कई डीलर्स के पास गाड़ियों की जांच के लिए आधुनिक मशीनें होती हैं, जिससे वाहन की फिटनेस जांचना आसान हो जाएगा।

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