Passport: भारत में प्रवेश करने, रहने या बाहर निकलने के लिए जाली Passport या Visa का इस्तेमाल करना बहुत महंगा पड़ने वाला है अगर देश की संसद ने नया आव्रजन विधेयक (इंडिया इमिग्रेशन बिल) को मंजूरी दे दी। इस बिल में ऐसा करने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और 7 साल की जेल की सजा का प्रावधान है, पीटीआई के अनुसार। यह कानून होटलों, विश्वविद्यालयों, अन्य शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों और नर्सिंग होमों को विदेशियों के बारे में आवश्यक जानकारी देने का अधिकार देता है, ताकि निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने वाले विदेशियों पर नजर रखी जा सके।
भारत में किसी बंदरगाह या स्थान पर
खबर के अनुसार, भारत में किसी बंदरगाह या स्थान पर सभी अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों और जहाजों को विमान, जहाज या अन्य परिवहन के साधनों पर सवार यात्रियों और चालक दल की पूर्व सूची भी देनी होगी। बीते 11 मार्च को लोकसभा में पेश किए गए बिल (विधेयक) के अनुसार, जानबूझकर जाली या धोखाधड़ी से मिले पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज या वीजा का इस्तेमाल करना, भारत में प्रवेश करना, रहना या बाहर निकलना, कम से कम दो साल की कैद की सजा होगी, जो सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जाएगा।
कोई भी विदेशी नागरिक जो वैलिड पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज
नए आव्रजन विधेयक में यह भी कहा गया है कि कोई भी विदेशी नागरिक जो वैलिड पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज, जिसमें जरूरी वीजा भी शामिल है, के बिना भारत के किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसे पांच साल तक की जेल की सजा, पांच लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के लेटेस्ट आंकड़ों में बताया गया है कि 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक 98.40 लाख विदेशी भारत आए।
विदेशियों की गतिविधियों पर नजर रखने में मिलेगी मदद
एक अधिकारी ने बताया कि यह विधेयक भारत में अवैध आव्रजन के मुद्दे को हल करने में सहायता करेगा और तय अवधि से अधिक समय तक रहने वाले विदेशियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने में सहायता करेगा। यह अनुपालन का बोझ भी कम करेगा। विदेश में रहने वाले विदेशियों को भारतीय मिशन या पोस्ट भौतिक या स्टिकर फॉर्मेट में वीजा दे सकते हैं, जबकि विदेश मंत्रालय 167 देशों के नागरिकों को सात कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक वीजा देता है।
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