SEBI: अमेरिकी शॉर्ट-सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह और उसके चेयरमैन गौतम अडानी पर लगाए गए आरोपों के मामले में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने क्लीन चिट दे दी है। SEBI की जांच में अडानी समूह पर लगाए गए आरोप कि वे स्टॉक में हेरफेर करते हैं और संबंधित पक्ष लेनदेन (RPTs) छिपाते हैं।
जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें अकाउंटिंग में धोखाधड़ी, शेयरों की कीमतों में हेरफेर और शेल कंपनियों के जरिए लेन-देन छिपाने का शामिल था।
SEBI ने इन आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट
SEBI ने इन आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले की व्यापक जांच की।
SEBI ने दो अंतिम आदेशों में कहा कि आरोपों को स्थापित नहीं किया जा सका। परीक्षण ने पाया कि समूह की कंपनियों के बीच हुए ऋण लेनदेन में धन गबन या दुरुपयोग नहीं हुआ।
लेनदेन के समय लागू नियमों के अनुसार
SEBI ने यह भी बताया कि लेनदेन के समय लागू नियमों के अनुसार, ये लेनदेन संबंधित पक्ष लेनदेन (RPTs) की श्रेणी में नहीं आते थे, इसलिए छुपाने का कोई उल्लंघन नहीं हुआ।
अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, गौतम अडानी और राजेश अडानी
बाजार नियामक ने अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, गौतम अडानी और राजेश अडानी के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई को स्थगित कर दिया है।

क्लीन चिट मिलने पर गौतम अडानी ने कहा कि हिंडनबर्ग के दावे बेकार थे और यह सत्य की जीत है।
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