Birth Certificate: उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, ताकि फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों के बढ़ते मामलों को रोका जा सके और दस्तावेजों की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। दोनों राज्यों ने अपने सरकारी विभागों को इस बारे में स्पष्ट आदेश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश का निर्णय
नियोजन विभाग ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी सरकारी कार्य, जैसे नियुक्ति, प्रमोशन या सेवा रिकॉर्ड में संशोधन के लिए अब आधार कार्ड को जन्म तिथि के आधिकारिक प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
विशेष सचिव अमित सिंह बंसल द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड बनवाते समय जन्म तिथि के लिए किसी प्रमाणित दस्तावेज को संलग्न करना अनिवार्य नहीं होता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) भी यह स्पष्ट कर चुका है कि आधार केवल पहचान का प्रमाण है, न कि जन्म तिथि का कानूनी प्रमाण।
अब RTO के चक्कर खत्म पुराने वाहनों का Re-Registration होगा शोरूम में।
महाराष्ट्र सरकार का कदम
महाराष्ट्र सरकार ने विलंबित जन्म प्रमाण पत्र (Delayed Birth Certificate) बनवाने के लिए आधार कार्ड को दस्तावेज के रूप में स्वीकार न करने का फैसला किया है।
रद्दीकरण का आदेश
राजस्व मंत्री चन्द्रशेखर बावनकुले ने निर्देश जारी किए हैं कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 में अगस्त 2023 के बाद संशोधन होने के बाद केवल आधार कार्ड के आधार पर बनाए गए सभी विलंबित जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया जाएगा।
इस कदम का मुख्य उद्देश्य नकली प्रमाण पत्रों के कारोबार पर रोक लगाना और अवैध गतिविधियों में इनके इस्तेमाल को रोकना है। सरकार ने ऐसे संदिग्ध प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
अब क्या होगा मान्य?
आधार कार्ड की जगह, सरकारी कार्यों और प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब निम्नलिखित मूल दस्तावेजों का उपयोग अनिवार्य होगा:
स्कूल/शैक्षणिक प्रमाण पत्र (जैसे हाईस्कूल की मार्कशीट)
अस्पताल द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र/डिस्चार्ज कार्ड
स्थानीय प्राधिकरण (Local Authority) द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
यह फैसला इस बात पर जोर देता है कि आधार कार्ड एक मजबूत पहचान प्रमाण (Proof of Identity) है, लेकिन इसे जन्म तिथि या नागरिकता का अंतिम कानूनी प्रमाण (Legal Proof) नहीं माना जा सकता।

Latest Technology News
CTET 2026: नोटिफिकेशन जारी, 18 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं, 8 फरवरी को परीक्षा होगी।
Discover more from Live India News
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

