Pan Card New Rules: 1 अप्रैल से बदल जाएंगे नियम, अब सिर्फ आधार से नहीं बनेगा PAN CARD
Pan Card New Rules: 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड (PAN Card) बनवाने और अपडेट करने के नियमों में भारत सरकार बड़े बदलाव करने जा रही है। अब तक आप केवल आधार कार्ड (Aadhaar Card) के जरिए ‘Instant e-PAN’ बनवा लेते थे, लेकिन नए वित्त वर्ष से यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं रहेगी।
यहाँ उन मुख्य बदलावों की पूरी जानकारी दी गई है जो आयकर नियम 2026 के तहत लागू हो रहे हैं।
आधार अकेला काफी नहीं होगा
31 मार्च 2026 तक आप केवल आधार के आधार पर पैन कार्ड ले सकते हैं। लेकिन 1 अप्रैल से, आपको जन्म तिथि (Date of Birth) साबित करने के लिए आधार के अलावा एक अतिरिक्त दस्तावेज देना अनिवार्य होगा।
दस्तावेज- जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate), 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस।
बदल जाएंगे आवेदन फॉर्म
वर्तमान में इस्तेमाल होने वाले फॉर्म (जैसे Form 49A और 49AA) बंद हो जाएंगे। इनकी जगह नए और अधिक विस्तृत फॉर्म पेश किए जाएंगे:
फॉर्म 93- भारतीय नागरिकों के लिए।
फॉर्म 95- विदेशी नागरिकों और संस्थाओं के लिए।
आधार के अनुसार ही होगा नाम
अब पैन कार्ड पर वही नाम प्रिंट होगा जो आपके आधार कार्ड में दर्ज है। अगर आपके आधार और अन्य दस्तावेजों में नाम अलग-अलग है, तो आपको पहले आधार अपडेट कराना होगा, वरना पैन आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।
वित्तीय लेनदेन की सीमाओं में बदलाव
नए नियमों के साथ कुछ ट्रांजेक्शन लिमिट्स में भी राहत या बदलाव दिए गए हैं
प्रॉपर्टी- अब 20 लाख रुपये से ऊपर की संपत्ति खरीदने/बेचने पर ही पैन देना अनिवार्य होगा (पहले यह सीमा 10 लाख थी)।
वाहनों की खरीद- 5 लाख रुपये से अधिक मूल्य के वाहनों के लिए पैन अनिवार्य होगा।
होटल बिल- नकद भुगतान की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।
क्रेडिट कार्ड और रिपोर्टिंग
1 अप्रैल 2026 से बैंकों के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करते समय पैन को लिंक करना अनिवार्य होगा। साथ ही, साल भर में 10 लाख रुपये से अधिक के क्रेडिट कार्ड खर्च की जानकारी आयकर विभाग को रिपोर्ट की जाएगी।
सुझाव:- अगर आपके पास अभी तक पैन कार्ड नहीं है या उसमें सुधार करवाना है, तो 31 मार्च 2026 से पहले इसे केवल आधार के जरिए निपटा लेना ज्यादा आसान और पेपरलेस रहेगा।

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