Supreme Court: ऐतिहासिक फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने दी इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) को मंजूरी; गरिमा के साथ मरने का अधिकार अब मौलिक अधिकार।
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पैसिव यूथेनेशिया के एक मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने 31 साल के हरीश राणा को यूथेनेशिया दिया, जो 13 साल से कोमा में हैं। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश लाइफ सपोर्ट पर हैं।
AIIMS को हरीश का लाइफ सपोर्ट सिस्टम धीरे-धीरे हटाने का निर्देश दिया
यह देश का पहला ऐसा मामला है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की बेंच ने AIIMS को हरीश का लाइफ सपोर्ट सिस्टम धीरे-धीरे हटाने का निर्देश दिया। यह प्रोसेस इस तरह से किया जाना चाहिए जिससे मरीज़ की इज्ज़त बनी रहे। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब है गंभीर रूप से बीमार मरीज़ को ज़िंदा रखने के लिए बाहरी लाइफ सपोर्ट या इलाज को रोकना या वापस लेना, जिससे मरीज़ को नैचुरली मरने दिया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला हरीश की मां निर्मला राणा और पिता अशोक राणा की यूथेनेशिया की अपील के बाद सुनाया।
हरीश राणा अपने हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिर गए और तब से बिस्तर पर हैं।
दिल्ली में जन्मे हरीश राणा चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी से B.Tech की डिग्री कर रहे थे। 2013 में, वह अपने हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिर गए। इससे वह पूरी तरह पैरालाइज़ हो गए और कोमा में चले गए। वह न तो बोल सकते हैं और न ही कुछ महसूस कर सकते हैं।
डॉक्टरों ने हरीश को क्वाड्रिप्लेजिया बताया, यह एक ऐसी कंडिशन है जिसमें मरीज़ पूरी तरह से फीडिंग ट्यूब और वेंटिलेटर सपोर्ट पर निर्भर होते हैं। इसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। 13 साल से बिस्तर पर रहने की वजह से हरीश के पूरे शरीर पर बेडसोर, गहरे घाव हो गए हैं। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है।
यह स्थिति हरीश के लिए बहुत दर्दनाक है। उनके परिवार के लिए उन्हें इस तरह देखना बहुत मुश्किल रहा है। वेंटिलेटर, दवाओं, नर्सिंग और देखभाल पर सालों के खर्च ने परिवार को आर्थिक रूप से तबाह कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ सपोर्ट हटाने के दो कारण बताए।
फैसला सुनाते हुए, जस्टिस पारदीवाला ने अमेरिकी पादरी हेनरी वार्ड बीचर के शब्दों का ज़िक्र करते हुए कहा, “भगवान किसी इंसान से यह नहीं पूछते कि वह ज़िंदगी स्वीकार करता है या नहीं; उसे ज़िंदगी लेनी ही पड़ती है।”
उन्होंने विलियम शेक्सपियर के मशहूर नाटक, “द लॉर्ड ऑफ़ द रिंग्स” की लाइन “टू बी ऑर नॉट टू बी” का भी ज़िक्र किया और कहा कि कोर्ट को अक्सर ऐसे ही सवालों के संदर्भ में “मरने के अधिकार” पर विचार करना पड़ता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइफ सपोर्ट हटाने का फ़ैसला दो आधारों पर होना चाहिए:
दखल मेडिकल इलाज के दायरे में आना चाहिए।
यह मरीज़ के सबसे अच्छे हित में होना चाहिए।
कोर्ट ने यह भी कहा कि डॉक्टर का फ़र्ज़ मरीज़ का इलाज करना है, लेकिन यह फ़र्ज़ तब खत्म हो जाता है जब ठीक होने की कोई संभावना न हो।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक कानून बनाने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पैसिव यूथेनेशिया पर एक कानून बनाने पर विचार करने को भी कहा। अभी भारत में यह सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के आधार पर ही मुमकिन है, जिसके तहत मरीज़ की हालत पर दो मेडिकल बोर्ड की राय ज़रूरी है।

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