Pension: मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को आखिरी सैलरी का 50% पेंशन देने का बड़ा तोहफा दिया है।

पेंशन योजना: मोदी कैबिनेट ने अलग-अलग पेंशन कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इससे सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का लगभग पेंशन मिलेगा। यह निर्णय शनिवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है।

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अश्विनी वैष्णव- LIVE INDIA NEWS
फोटो: फ़ाइल अश्विनी वैष्णव

 पेंशन योजना: मोदी कैबिनेट ने अलग-अलग पेंशन कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इससे सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का लगभग पेंशन मिलेगा। यह निर्णय शनिवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। वैष्णव ने कहा, ‘आज केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी है। इस योजना का पहला लक्ष्य 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन है। दूसरा स्तंभ पारिवारिक पेंशन सुनिश्चित करेगा। करीब २३ लाख केंद्रीय कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम से लाभ उठाएंगे। कर्मचारियों को NPS या UPS का चुनाव करना होगा।’

इस योजना के 5 स्तंभ हैं

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमने दुनिया की पेंशन योजनाओं को देखा, विशेषज्ञों से सलाह ली. उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक एकीकृत पेंशन योजना का सुझाव आया. आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दे दी है. आने वाले समय में इस योजना को लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस योजना के 5 स्तंभ हैं. उन्होंने कहा, ‘कर्मचारियों की तरफ से सबसे बड़ी बात यह थी कि वे सुनिश्चित पेंशन चाहते हैं. यह एक वाजिब मांग थी. हमने इस मांग पर पूरा शोध किया है और एक प्रक्रिया के साथ इस योजना में 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन लेकर आए हैं.’

आपको कितनी पेंशन मिलेगी?

वैष्णव ने कहा, “यह राशि रिटायरमेंट से पहले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% होगी। इस पेंशन के लिए सेवा पात्रता 25 वर्ष होगी। यानी जो कर्मचारी 25 साल तक सेवा करेगा, उसे यह सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। अगर सेवा 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा है, तो उसे सेवा के अनुपात में पेंशन मिलेगी।”

कर्मचारी की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन

अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन से परिवार को काफी मदद मिलती है। वैष्णव ने कहा कि इस योजना में दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन है। किसी भी कर्मचारी के पास उसकी मृत्यु से पहले जितनी पेंशन थी, उसका 60 प्रतिशत मृतक कर्मचारी की पत्नी/पति को दिया जाएगा।

न्यूनतम पेंशन का प्रावधान

योजना का तीसरा स्तंभ है सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन। कई बार कर्मचारी की सेवा अवधि कम होती है और सेवा के दौरान किए गए अंशदान से पेंशन में पर्याप्त राशि नहीं मिल पाती। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच यह भी एक बड़ा मुद्दा था। इसलिए इस योजना में 10,000 रुपये प्रति माह सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन का प्रावधान किया गया है। जो महंगाई राहत मिलेगी, वह आज की तारीख में 15,000 रुपये प्रति माह हो जाती है।

मुद्रास्फीति के साथ सूचीकरण

इस योजना का चौथा स्तंभ है मुद्रास्फीति के साथ सूचकांकीकरण। जैसे केंद्र सरकार के कर्मचारी के वेतन में महंगाई भत्ता होता है, उसी तर्ज पर एक ही सूचकांक का उपयोग करते हुए सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर मुद्रास्फीति सूचकांकीकरण लागू किया जाएगा। यानी पेंशन में मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा जाएगा।

ग्रेच्युटी के अलावा अतिरिक्त भुगतान

इस योजना का पांचवा स्तंभ रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान है। हर 6 महीने की सेवा के लिए रिटायरमेंट की तारीख को मासिक वेतन (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा दिया जाएगा। इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की राशि कम नहीं होगी।

योजना का बोझ कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा

वैष्णव ने कहा कि इस योजना से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। कर्मचारियों के पास यह विकल्प होगा कि वे चाहें तो एनपीएस में बने रहें। राज्य सरकारें चाहें तो इस ढांचे का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल हो जाते हैं तो करीब 90 लाख कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि यह योजना कर्मचारियों पर बोझ नहीं बनेगी।

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