
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है, उससे हम निराश हैं। विभिन्न राज्य इस क़ानून के ख़िलाफ़ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कानून पर रोक लगा सकते हैं।
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